क्रिप्टो पर भारी टैक्स
क्रिप्टो पर भारी टैक्स
क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई पर सरकार टैक्स
वसूलेगी
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर अब 30% टैक्स देना
होगा। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी से ट्रांजैक्शन करने पर 1% का TDS भी लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने साफ किया कि RBI की ओर से जारी होने वाले डिजिटल
रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, जबकि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी
क्रिप्टोकरेंसी को एसेट माना जाएगा और इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
कहा, 'वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांजैक्शन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई
है। इनके चलते वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए एक खास टैक्स सिस्टम जरूरी हो गया है।
अब किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर के जरिए होने वाली आय पर 30% की दर से
टैक्स लगाया जाएगा।'
वहीं उन्होंने बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में अगर
कोई नुकसान होता है तो इसे दूसरे किसी अन्य सोर्स से हुई कमाई के साथ सेट ऑफ नहीं
किया जा सकेगा।
क्रिप्टो इंडस्ट्री की उम्मीदें, जो पूरी नहीं हुईं
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सरकार ने इस
बजट में क्रिप्टो करेंसी के देश में रेगुलाइजेशन को लेकर कुछ नहीं कहा।
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क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप टैक्सेशन, कानून, छूट और
रेगुलेशन जैसे मुद्दों पर सरकार से ज्यादा स्पष्टता चाहते थे।
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ये इंडस्ट्री
चाहती थी कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री की क्षमता स्वीकारे और भविष्य में
उनके ऑपरेशन और डेवलेपमेंट में सहायता के लिए ज्यादा साफ नजरिया दिखाए।
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भारत में अभी 1.5 करोड़ से
ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी निवेशक हैं, जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी
में निवेश करते हैं।
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